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Flag Rules on Vehicles: हर कोई नहीं लगा सकता गाड़ी पर तिरंगा, हो सकता है 3 साल की सजा और जुर्माना, सिर्फ इन लोगों को ही है परमिशन

Flag Rules on Vehicles :  भारतीय ध्वज सहिंता 2002 के मुताबिक, केवल कुछ लोगों को ही अपनी गाड़ी या वाहन पर तिरंगा फहराने का कानूनी अधिकार है. आइए यह जान लेते हैं किनके पास ये अधिकार है।

15 अगस्त के मौके पर आजादी का जश्न मनाने के लिए अब हर तरफ बाजार में झंडे बिकने शुरू हो गए हैं. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में भी लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. अब लोग गाड़ियों से लेकर घरों तक तिरंगा लगा रहे हैं।

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राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम भी हैं, जिनके हिसाब से ही तिरंगे को फहराया जा सकता है. ऐसे ही कार पर तिरंगा लगाने को लेकर कुछ नियम हैं, जिनमें भारत के कुछ लोगों को ही गाड़ी पर तिरंगा लगाने की परमिशन दी गई है. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन लोग कार पर झंडा लगा सकते हैं।

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किनके पास है तिरंगा लगाने का अधिकार
यह विशेषाधिकार राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल-उपराज्यपाल, भारतीय मिशन पदों के प्रमुख, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्यों में विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और केंद्र शासित प्रदेश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास है।

भारत में तिरंगा फहराने से जुड़े सारे नियम-कायदे फ्लैग कोड 2002 के तहत आते हैं. ये फ्लैग कोड 26 जनवरी 2002 से लागू है. – 2002 से पहले तिरंगा फहराने के नियम एम्बलेम्स एंड नेम्स (प्रिवेन्शन ऑफ इम्प्रॉपर यूज) एक्ट, 1950 और प्रिवेन्शन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के तहत आते थे।

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नियम तोड़ने पर होगी ये कार्रवाई
वैसे तो नागरिकों को घर पर तिरंगा लगाने और हाथ में झंडा लेकर चलने की आजादी है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों पर झंडा फहराना कानूनन अपराध माना जाता है. अगर कोई इसको लेकर दोषी पाया जाता है तो उस पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. यह अधिनियम कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान का अपमान करने पर शख्स को 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं।

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